आर्य समाज विवाह — नियम एवं पात्रता
विवाह हेतु आयु संबंधी नियम
वर
21 वर्ष
न्यूनतम आयु
वधू
18 वर्ष
न्यूनतम आयु
विवाह हेतु अन्य नियम
दोनों वर वधू को विवाह के समय आयु की पुष्टि के लिए दस्तावेज़ लाना अनिवार्य है।
दोनों वर वधू को पते और पहचान के प्रमाण के लिए दस्तावेज़ लाना अनिवार्य है।
विधुर को अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
विधवा को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
तलाकशुदा को तलाक की निर्णय डिक्री लाना अनिवार्य है।
विवाह के समय चार गवाह लगते हैं, उन गवाहों के आधार कार्ड भी पहचान हेतु होना चाहिए।
विवाह के समय वर एवं वधू दोनों का नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
विवाह के समय वर एवं वधू दोनों की सहमति होना अनिवार्य है।
विवाह हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की मूल प्रति एवं फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है।
आवश्यक सूचना को ध्यान से पढ़ें !
आर्य समाज मूसाखेड़ी इंदौर द्वारा समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए उच्च निर्देश व न्याय दृष्टांतों के अंतर्गत विवाह के नियम लागू कर आर्य समाज पद्धति में सात फेरे व सप्तपदी के द्वारा शुद्ध वैदिक पद्धति से विवाह संपन्न कराए जाते हैं।
- आर्य समाज विधि विधिमान्यकरण अधिनियम 1937 के अंतर्गत विवाह.
- मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा भोपाल से संबद्ध.
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विवाह.